रेलवे में आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है | ICC Full Form In Railway

ICC Full Form In Railway: यही आप रेलवे में किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे में आईसीसी का फूल फॉर्म क्या होता है? जानना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है आगामी रेलवे प्रतियोगिता परीक्षाओं में "आईसीसी क्या है" या इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो लेख में बने रहिए यहां हम आपको "ICC Full Form In Railway in Hindi" में बता रहे हैं।

ICC Full Form In Railway in Hindi 

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रेलवे में आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? (icc full form in railway in Hindi)

What Is The Full Form Of Icc In Railways: "रेलवे की भाषा में आईसीसी का फूल फॉर्म (इंटर-चेन कम्युनिकेशन) होता है, इसका मतलब अलार्म चेन (Alarm Chain) भी होता है, जिसे घटनाओं के रूप में चेन-पुलिंग नाम से जाना जाता है," यह ट्रेन के हर बोगी में लगा हुआ होता है, इसके मदद से एमरजेंसी में ट्रेन को रोका जा सकता हैं। 

रेलवे में आईसीसी क्या है? (What is ICC in Railways?)

रेलवे में इंटर-चेन कम्युनिकेशन (आईसीसी) एक प्रकार का सुरक्षा सुविधा है, जो यात्रियों को तत्काल स्थिति या एमर्जेंसी में ट्रेन चालक को सचेत करने और ट्रेन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, इस चेन को खींचने से चलती ट्रेन में एमर्जेंसी ब्रेक सक्रिय हो जाता हैं, और ट्रेन रुक जाती है।

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चेन पुलिंग क्या है? (Chain Pulling)

चेन पुलिंग, जिसे इंटर-चेन कम्युनिकेशन (ICC) या Alarm Chain के रूप में भी जाना जाता हैं इसके अलावा इसे एमर्जेंसी चेन या अलार्म चेन भी कहा जाता हैं, चेन पुलिंग का मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित आपातकाल स्थिति से निपटना है, चेन पुलिंग करने से ट्रेन में एमर्जेंसी ब्रेक लग जाता है जिससे ट्रेन वही रुक जाती है। बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग या अलार्म चेन को खींचकर ट्रेन को रोकना गैर कानूनी है।

चेन पुलिंग के कायदा कानून rules and regulations of chain pulling in Hindi 

वैध आपातस्थितियाँ: चलती ट्रेन में चेन पुलिंग को सिर्फ वास्तविक एमर्जेंसी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आग लगना, पटरी से उतर जाना, मेडिकल आपातकालीन स्थिति या आपात स्थितिMaithili Thakur Biography उम्र परिवार शिक्षा करियर शादी इनकम और बहुत कुछ में ट्रेन से बाहर निकलना और किसी भी स्थिति जो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम खतरा पैदा करती है। बिना किसि वैध कारण के अलार्म चेन खींचने से बचना चाहिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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रेलवे चेन खींचने के नियम Train Chain Pulling Rules in Hindi

Indian Railway Chain Pulling Rules: अगर कोई यात्री एमर्जेंसी अलार्म चेन को खींचता है, तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपात स्थिति में वे ट्रेन कर्मी दल या स्टेशन अधिकारियों को सूचित करें।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह उनके लिए एक परेशानी का सबब बन चूका है क्योंकि अलार्म चेन खींचने से ट्रेन की यात्रा समय 25-30 मिनट तक लेट हो जाती है।

यहां तक कि रेल मंत्रालय ने अपने सभी रेल कर्मियों को ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ करी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो आपातकालीन चेन बीना मतलब खींचते हैं और फालतू बहाने बनाने लगता हैं।

अनधिकृत चेन पुलिंग और ट्रेन संचार के साधनों में हस्तक्षेप करना, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है।

अलार्म चेन का दुरुपयोग को अपराध माना जाता है. जो यात्री बिना किसी सही कारण के चेन को खींचते हैं, उन्हें दंड, जुर्माना और कानूनी परिणाम को भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें ट्रेन के टाइम टेबल व्यवधान और साथी यात्रियों को संभावित नुकसान भी शामिल होते है।

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आज के इस लेख में हम ने जाना कि "What is the full form of ICC in Railways?" (रेलवे में आईसीसी का फूल फॉर्म क्या होता है?) हमे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी यदी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेन्ट जरूर करें और इसे ही जानकारी की अपडेट पाने के लिए 


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